भारत में प्राचीन काल से ही ऊंच-नीच का भेदभाव चला आ रहा है। हालांकि अब यह मानसिकता लोगों की बदल रही है।
इस मानसिकता को खत्म करने के लिए ही संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान में कानून तैयार किया।
जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे निम्न वर्ग के लोग जिन पर सदियों से ही छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा था और समाज के कई अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था, उनके उत्थान के लिए और समाज में उनके स्थिति को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण लागू किया गया।
वैसे आरक्षण के अतिरिक्त भी जाति प्रमाण पत्र के जरिए कई तरह के सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत पड़ जाती है।
यदि आप भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें। इस लेख में कास्ट सर्टिफिकेट क्या है (caste certificate in hindi), इसकी आवश्यकता, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कागजात और जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं के बारे में बताया है।
जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- caste certificate एक विशेष वर्ग को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक होता है।
- राज्य सरकार के द्वारा राज्य के विशेष वर्ग के लिए कई प्रकार की योजना लाई जाती है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। ऐसे में योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी है।
- सरकारी नौकरियों में सरकार विशेष वर्ग के लोगों को आरक्षण देती हैं। ऐसे में उस विशेष वर्ग में आने वाले उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, बिना उसके आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- स्कूल कॉलेज जैसे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेते समय jaati praman patra की जरूरत पड़ती है।
- बहुत से सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। ऐसे में इसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में निश्चित उम्र सीमा होती है और उन उम्र सीमा में भी विशेष वर्ग के उम्मीदवारों के लिए छूट दी जाती है, उसके लिए jaati praman patra की जरूरत पड़ती है।
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप चाहे ऑफलाइन आवेदन करें या ऑनलाइन आवेदन करें, jaati praman patra बनाने के लिए कुछ निश्चित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती हैं।
सभी राज्यों के निवासियों को caste certificate बनाने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता निश्चित रूप से पडती है, जो निम्नलिखित है:
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आइडी
जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
चूंकि अब हर चीज डिजिटल होते जा रही है, जिसके कारण अब कई सरकारी काम भी ऑनलाइन हो चुके हैं।
पहले जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन, अब घर बैठे ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चूंकि jaati praman patra हर एक राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए अलग-अलग जारी किया जाता है और यह अलग-अलग राज्य के सरकार के द्वारा जारी होता है।
ऐसे में जाति प्रमाण पत्र के आवेदन करने के लिए केवल एक वेबसाइट नहीं है बल्कि हर एक राज्यों का अपना अलग-अलग वेबसाइट है।
हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन माध्यम में ही बनते हैं। लेकिन ज्यादातर राज्यों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अगर आपके राज्य में यह सुविधा ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
कुछ-कुछ राज्यों में अभी भी caste certificate के लिए ऑफलाइन माध्यम ही उपलब्ध है। ऑनलाइन वेबसाइट जारी नहीं की गई है।
ऐसे में जिन राज्यों में अभी तक ऑनलाइन सुविधा जारी नहीं है, वहां के निवासी निम्नलिखित प्रक्रिया के जरिए ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आवेदक को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को लेकर अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय में आपको जाति प्रमाण पत्र के आवेदन करने के लिए फॉर्म मांगना होगा। हालांकि आप चाहे तो ऑनलाइन भी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिस राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को आपको सही-सही भरनी है जैसे आवेदक का नाम, उनके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, जाति इत्यादि।
- अब आवश्यक सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करके संबंधित कार्यालय के अधिकारी के पास जमा करने होंगे।
- उसके बाद आपको एक रशिद प्राप्त हो जाएगी, जिसमें आपके आवेदन की संख्या लिखी होगी। आप इसके जरिए ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति भी जांच सकते हैं।
- संबंधित अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी और उसके बाद 10 दिन के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र बन कर आ जाएगा।
ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हर एक राज्यों में कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए अलग-अलग वेबसाइट हैं।
हम यहां पर उदाहरण के लिए बिहार राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं:
- सबसे पहले आपको इस दिए गए लिंक https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाना होगा, जो आपको बिहार में जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद डैशबोर्ड पर आपको कई अलग-अलग सेक्शन दिखाई देंगे। सेक्शन में आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं वाले सेक्शन पर जाना होगा।
- इस सेक्शन में आपको चार अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे, इसमें आपको पहला विकल्प सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद 6 और विकल्प खुलकर आ जाएंगे, जिसमें आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने का भी विकल्प दिखाई देगा।
- इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको तीन और विकल्प दिखाई देगा।
- अंचल स्तर पर
- अनुमंडल स्तर पर
- जिला स्तर पर
- यहां पर सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, जिसके बाद आगे आप अनुमंडल और जिला स्तर पर बना सकते हैं। इसलिए आपको पहले वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में आवेदक संबंधित सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे लिंग, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको अपने राज्य, जिला, अनुमंडल और प्रखंड के नाम को सिलेक्ट करना होगा।
- आप जिस स्थानीय निकाय के प्रकार में आते हैं, आपको आगे उसका चयन करना होगा। जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत।
- उसके बाद आपको अपना पता लिखना होगा और फिर पिन कोड दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज होने के बाद सबसे नीचे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।
- उसके बाद भी आपको अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे आप का प्रोफेशन, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद अपने जाति का नाम।
- सबसे नीचे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। उसके नीचे छोटे से बॉक्स में आपको ठीक मारना है।
- उसके बाद अंत में आपको कैपचा कोड दर्ज करके प्रोसीड पर क्लिक करना है।
- आगे आपसे दोबारा आपके आवेदन फॉर्म को चेक करने के लिए कहा जाएगा। सारी जानकारी सही होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद आपको आपके आवेदन फॉर्म का रसीद खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपको अपने आवेदन का रिफरेंस नंबर देखने को मिलेगा। इस नंबर के जरिए आगे आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर पाएंगे।
अन्य राज्यों में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हर एक राज्यों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अलग-अलग वेबसाइट है और उपरोक्त हमने आपको बिहार राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बताई।
लगभग सभी राज्यों की ऑफिशल वेबसाइट पर आपको इन्ही प्रक्रिया को फॉलो करने होंगे। आप जिस भी राज्य के निवासी हैं, आपको उस राज्य की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा और उस वेबसाइट पर सबसे पहले तो आपको लॉग इन करना होगा।
लेकिन यदि आप नए यूजर हैं तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के जरिए आपको लॉगइन कर लेना है।
उसके बाद आपको उस वेबसाइट पर जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त निवास प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए भी विकल्प मिल जाएगा।
आपको जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आवेदन के लिए आपका फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
आवेदन फॉर्म में जितनी भी जानकारी है, उन सभी जानकारी को दर्ज करके जो भी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, उन दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
अंत में आप अपने आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जिसी भी राज्य के निवासी हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे।
जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन लिंक
यहां पर हमने हर एक राज्य में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बनाए गए ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दिए हैं।
इन लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट संबंधित राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
राज्य | ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक |
केरल | edistrict.kerala.gov.in |
पंजाब | punjab.gov.in/ |
चंडीगढ़ | chdservices.gov.in |
उत्तर प्रदेश | edistrict.up.gov.in |
गुजरात | digitalgujarat.gov.in |
उत्तराखंड | edistrict.uk.gov.in |
छत्तीसगढ़ | edistrict.cgstate.gov.in |
हरियाणा | saralharyana.gov.in |
राजस्थान | emitra.rajasthan.gov.in |
महाराष्ट्र | aaplesarkar.mahaonline.gov.in |
दिल्ली | edistrict.delhigovt.nic.in |
हिमांचल प्रदेश | edistrict.hp.gov.in |
FAQ
सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने के लिए एवं स्कूल, कॉलेजों और कई संस्थानों में प्रवेश लेते समय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी edistrict.up.gov.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है।
जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन आईडी ईमेल आईडी व एसएमएस के जरिए मोबाइल पर भेजा जाता है। उस एप्लीकेशन आईडी के जरिए जिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाति प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया होता है, वहां पर आवेदन का स्टेटस चेक करने का ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन आईडी को दर्ज करके अपने जाति प्रमाण पत्र के आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र बनने में सामान्यतया 15 से 30 दिन का समय लग सकता है।
निष्कर्ष
जाति प्रमाण पत्र कई सरकारी योजनाओं एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
इस लेख में कास्ट सर्टिफिकेट क्या है? (caste certificate in hindi), caste certificate kaise banaye, jati praman patra documents आदि से जुड़ी जानकारी शेयर की है।
उपरोक्त लेख में हर एक राज्यों के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, जहां से आप जिस राज्य के निवासी हैं, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हमें उम्मीद है कि आज का यह लेख आपके लिए जानकारी पूर्ण रहा होगा। इस लेख को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। लेख से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो अपना कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
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