Rajasthan Driving Licence Kaise Banaye: राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनायें? इस बारे में आपको इस आर्टिकल में जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके बाद आप आसानी से राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। राजस्थान राज्य में संपूर्ण भारत की तरह ड्राइविंग लाइसेंस कितना जरूरी है, यह बात आप भली-भांति जानते ही होंगे।
लगभग प्रत्येक घर में विशेष प्रकार से पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए होते हैं क्योंकि पुरुष किसी ना किसी काम से सार्वजनिक सड़कों पर तथा शहरी क्षेत्र में वाहन लेकर जाते हैं। आज के समय में बड़े पैमाने पर लड़कियां और महिलाएं भी रिलेशन बना रही है क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में नौकरी के लिए प्रतिदिन सार्वजनिक सड़कों तथा शहरी क्षेत्र में जाना होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा पत्थर है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यह जिसके पास है उसे वाहन चलाना आता है। ड्राइविंग लाइसेंस विभिन्न प्रकार की श्रेणी से बना हुआ होता है यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलानी आती है, तो उसके लिए दो पहिया वाहन ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति कार, जीप व्हेन इत्यादि वाहन चलाना जानता है, उसके लिए चार पहिया वाहनड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है।
जबकि इससे बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक, ट्रेलर, डंपर इत्यादि के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है क्योंकि यह भारी वाहन होते हैं जिसे सावधानीपूर्वक चलाना आवश्यक है। इस श्रेणी का ड्राइवर लाइसेंस अलग प्रक्रिया से बनता है।
वर्तमान समय में राजस्थान में हर रोज सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। लेकिन अधिकांश युवाओं को इस बारे में पता नहीं है कि राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं?
इसीलिए आज के इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि घर बैठे राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? तथा आरटीओ ऑफिस जाकर ऑफलाइन तरीके से राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं। राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है तथा राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की क्या-क्या योग्यता निर्धारित की गई है? इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं शुरू करते हैं
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया) | Rajasthan Driving Licence Kaise Banaye
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
राजस्थान राज्य में संपूर्ण भारत की तरह ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाना वैद्य हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इस बात का प्रमाण है कि आपको वाहन चलाना आता है तथा आप राजस्थान के स्थानीय निवासी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे की तरफ आप का निवास पता अंकित होता है।
जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपका नाम, जन्म तिथि, वाहन की श्रेणी तथा राजस्थान का राज्य कोड लिखा हुआ होता है, जो आपकी पहचान निर्धारित करता है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस का बना हुआ होना जरूरी है। राजस्थान की प्रत्येक सड़कों पर जगह-जगह यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करती है।
अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो, आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा वाहन जप्त किया जा सकता है। आपके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत में तथा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम में बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर जेल जाने का भी प्रावधान निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास वाहन है और आपको वाहन चलाना आता है। तब आप अवश्य ही राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं।
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
राजस्थान राज्य में संपूर्ण भारत की तरह ड्राइविंग लाइसेंस के मुख्य चार प्रकार हैं जिसमें सबसे पहले बिना गियर वाली मोटर वाहन आते हैं। जिसके अंतर्गत स्कूटर मुख्यत देखने को मिलता है। इसके बाद गियर वाले मोटर वाहन दूसरे स्थान पर आते हैं। इसके अंतर्गत मोटरसाइकिल होते हैं तीसरे स्थान पर तीन पहिया वाहन जैसे ऑटो चार पहिया वाहन जैसे कार, जिप, वैन इत्यादि शामिल है।
इसके बाद भारी वाहन जैसे बस, ट्रक, ट्रेलर इत्यादि के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। इस श्रेणी में 50 सीसी से कम कैपेसिटी वाले इंजन कार ड्राइविंग लाइसेंस भी अलग कैटेगरी में आता है। इस तरह से मुख्य चार पांच प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस राजस्थान में बनाए जाते हैं।
इस प्रकार अलग-अलग तरह के वाहनों को अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार रखा गया है और उसी अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराया जाता है। भारी वाहनों के लिए बनाए जाने वाला हैवी ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके पास 1 वर्ष पुराना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है क्योंकि भारी वाहन को अत्यधिक सावधानी के साथ चलाना तथा अनुभव वाले व्यक्ति के द्वारा चलाना ठीक रहता है।
इसके अलावा फोर व्हीलर वाहन के तहत जो व्यक्ति व्यापार के लिए वाहन चलाता है उन्हें वाणिज्यिक अथवा कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है। आमतौर पर दुपहिया ड्राइविंग लाइसेंस एवं चार पहिया ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है।
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस की पात्रता
परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वह व्यक्ति योग्य होना चाहिए। तभी उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नामक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि वह वाहन चलाना जानता है और अब सड़कों पर वाहन चला सकता है। परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निर्धारित की गई पात्रता निम्नलिखित है।
- आवेदक राजस्थान का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- आवेदक के पास पहचान और शिक्षा की प्रमाणिकता होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता को यातायात के सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए।
- आवेदक के पास पहले से लर्नर लाइसेंस होना चाहिए।
- लर्नर लाइसेंस बनाने के 30 दिनों बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है।
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दस्तावेज
परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं जिनका होना आवश्यक है। बिना इन दस्तावेज के कोई भी व्यक्ति राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता।
इसमें पहचान के तौर पर आधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड अथवा पासपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेज निम्नलिखित हैं।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर कार्ड
- आवेदन फॉर्म नंबर 4
- पासपोर्ट
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनायें?
राजस्थान राज्य के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस बनाना काफी आसान है। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो ऑनलाइन तरीके से अथवा ऑफलाइन तरीके से राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। बरसों से ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया चली आ रही है।
लेकिन अब ऑनलाइन तरीके से भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु आरटीओ ऑफिस जाना होगा।
राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, निर्धारित की गई योग्यता और दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन किसी भी तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है जो इस बात का प्रमाण है कि आपने वाहन चलाना सीख लिया है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन काफी आसान तरीके से बन जाता है।
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन
- सर्वप्रथम राजस्थान परिवहन विभाग के वेब पोर्टल पर विजिट करें।
- यहां होम पेज पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होगा।
- अब आपको यहां पर नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए “अप्लाई न्यू ड्राइविंग लाइसेंस” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- आवेदन फार्म में पुछी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सही ढंग से भरें।
- आवेदन फार्म में अपना नाम, पिता का नाम, पता, शिक्षा, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर इत्यादि जानकारी भरने के बाद सबमिट कर दें।
- अब आपको संबंधित निर्धारित किए गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अब आप आवेदन शुल्क के पेज पर पहुंच जाएंगे।
- यहां ऑनलाइन तरीके से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- अब आपको आरटीओ ऑफिस प्रशिक्षण हेतु स्लॉट बुक करना होगा।
- जिस भी दिन तथा समय आप आरटीओ ऑफिस ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा सकते हैं, उसे दर्ज करके सबमिट कर दें।
- अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा।
- इसी एप्लीकेशन नंबर के आधार पर आरटीओ ऑफिस आप प्रशिक्षण देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं।
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ़लाइन आवेदन
- ऑफलाइन राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस पहुंचे।
- यहां पर सबसे पहले नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करें या इसे परिवहन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।
- आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे- नाम, पिता का नाम, एड्रेस, पहचान संख्या, मोबाइल नंबर इत्यादि जानकारी अच्छी तरह से भरें।
- अब आवेदन फार्म के साथ संबंधित जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अटैच कर दें।
- आवेदन फार्म को आरटीओ ऑफिस में आवेदन प्राप्त कर्ता अधिकारी के पास जमा करवाएं।
- यहां पर आवेदन शुल्क अभी फार्म के साथ जमा कराना होता है।
- अब आपको अप्लाई किए गए ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार प्रशिक्षण देना होता है।
- सब कुछ सही होने पर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है।
- अब 30 दिनों के भीतर आपका राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस या डाकघर के द्वारा मिल जाता है।
निष्कर्ष
राजस्थान राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना काफी आसान है। इसकी प्रक्रिया इस आर्टिकल में हमने आपको पूरी जानकारी के साथ विस्तार से बता दी हैं।
जिसमें राजस्थान ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आवेदन करें? राजस्थान ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आवेदन करें? राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योग्यता, राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज तथा राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? इत्यादि सभी जानकारी इस आर्टिकल में जान सकते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आपने कमेंट करके पूछ सकते हैं।
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