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ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

Driving Licence ke Liye Kya Document Chahiye: आज के समय में वाहन हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन बन चुका है। आज के समय में बिना वाहन के मानो पूरी दुनिया थम जाए। वाहन ने लोगों की गतिविधियो को गति दी है। लेकिन वाहन चलाने के लिए हर एक व्यक्ति सक्षम नहीं होता है। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि सड़कों पर वाहन चलाने वाले कौन से वाहन चालक वाहन चलाने के लिए सक्षम है और कौन नहीं।

इसीलिए सन 1988 को भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट पारित किया, जिसके तहत सड़कों पर वाहन चलाने के लिए हर एक वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। यह एक तरह का दस्तावेज है, जो बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह दिखता है। जिसमें कार्ड होल्डर का नाम, उसका फोटो और एक यूनिक कोड होता है।

Driving Licence ke Liye Kya Document Chahiye
Image: Driving Licence ke Liye Kya Document Chahiye

कोई भी वाहन चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है और जेल भी हो सकती हैं। इसीलिए कोई भी वाहन चालक वाहन लेने के बाद तुरंत ही वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है।

यदि आपको नहीं पता कि लाइसेंस के आवेदन करने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है तो इस लेख को अंत तक पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस लेख में आगे हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और उसके पात्रता के बारे में बताया है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? | Driving Licence ke Liye Kya Document Chahiye

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। बगैर इन दस्तावेजों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमने उन तमाम दस्तावेजों के बारे में बताया है, जिसकी जरूरत आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पड़ेगी। यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो अभी इन दस्तावेजों को बना ले और पहले से इक्ट्ठा करके रख लें।

  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट)
  • निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
  • आवेदक का हस्ताक्षर
  • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करते वक्त लर्निंग लाइसेंस का नंबर

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पात्रता

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जो वाहन चालक इन पात्रता को पूरा करेगा वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए:

  • उम्मीदवार का मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए।
  • यदि बिना गियर वाले वाहन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उम्मीदवार 16 वर्ष के उम्र के बाद आवेदन कर सकता है।
  • गियर वाले वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार का भारत का स्थाई नागरिक होना चाहिए।
  • उम्मीदवार के परिवार की रजामंदी होनी चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। भारतीय परिवहन मंत्रालय ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा दी है, जिससे कोई भी उम्मीदवार भारतीय परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर या उनके द्वारा लांच की गई एमपरिवहन एप्लीकेशन पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी तमाम जानकारी और स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो वह अपने शहर के आरटीओ में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। आरटीओ में उसे आवेदन फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें उसे मांगी गई तमाम जानकारी भरनी होगी। इसी के साथ उसे आवश्यक सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करके आरटीओ में जमा करना होगा।

आरटीओ किसी एक निश्चित तारीख को उम्मीदवार की टेस्ट लेगी। यदि उम्मीदवार लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें उससे ट्राफिक के नियमों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि वह टेस्ट में पास हो जाता है तो उसका लर्निंग लाइसेंस 7 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा।

यदि आवेदक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है तो दोबारा उसे आरटीओ में जाकर आवेदन फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म में सभी जानकारी को भरकर उसे जमा करना पड़ेगा। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ता है। ड्राइविंग टेस्ट से गुजरने के बाद ही आरटीओ आवेदक के लिए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती है, जो उसके पते पर 30 दिनों के भीतर पहुंच जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्रोम ब्राउजर में जाकर परिवहन सर्च करने पर भारत के परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हमने अपने पिछले लेख में बताई है, जहां पर जाकर आप ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

ड्राइविंग लाइसेंस ऑडियो जारी करती है, जो अलग-अलग वाहनों के आधार पर अलग-अलग जारी होता है। हल्के वाहनों के लिए अलग रहना होता है, वहीँ भारी वाहनों के लिए अलग होता है। गियर और बिना गियर वाले वाहनों के लिए भी अलग लाइसेंस बनता है। बात करें ड्राइविंग लाइसेंस के कितने प्रकार हैं तो आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस के चार प्रकार है:

लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस

किसी भी प्रकार के वाहन के लिए यदि पहली बार उम्मीदवार लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है तो आरटीओ उसके लिए सबसे पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता केवल 6 महीने की होती है।

इस लाइसेंस के समय सीमा खत्म होने से पहले ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा अन्य लाइसेंस की तुलना में बहुत कम होती है। इस लाइसेंस को बनाने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जारी किया जाता है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर की आवश्यकता पड़ती है।

इस ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता लंबे समय तक की होती है। हालांकि समय सीमा खत्म होने से पहले इसे रिन्यू कराना होता है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है।

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस व्यवसायिक तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए जारी किया जाता है। यह लाइसेंस की अलग-अलग कैटेगरी में जारी की जाती है: हेवी मोटर व्हीकल, मीडियम मोटर व्हीकल और लाइट गूड्स ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल।

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अन्य देशों में वाहन चलाने के लिए लिया जाता है। यह परमिट केवल 1 साल तक के लिए ही वैलीड होता है, जिसे विभिन्न भाषाओं में प्रिंट किया जाता है।

FAQ

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कब बना सकते हैं?

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदक के पास लर्निंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। क्योंकि सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है। लर्निंग लाइसेंस की वैधता मात्र 6 महीने की होती है। इसकी समय सीमा के अंदर ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शुल्क कितना है?

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शुल्क हर राज्य में अलग-अलग है। हालांकि शुल्क में ज्यादा अंतर नहीं है। औसतन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का चार्ज ₹200 लगता है। वहीँ कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की भी फीस ₹200 है। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने के लिए ₹1000 लगते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा रिन्यू कराने के लिए भी ₹200 की फीस लगती है। ड्राइविंग लाइसेंस के पते में बदलाव करने के लिए भी ₹200 का शुल्क लगता है।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिनों में बनकर आता है?

यदि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सभी प्रोसेस पूरा होने के 7 दिनों के अंदर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद 30 दिनों के अंदर आवेदक के एड्रेस पर डाक द्वारा लाइसेंस भेज दिया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ता है?

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदकको दो तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कोई आवेदक पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ता है और लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए उसे कंप्यूटर टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसे ट्रैफिक के नियमों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। लर्नर लाइसेंस बनाने के 1 महीने के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है।

ड्राइविंग लाइसेंस कहां बना सकते हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस अपने शहर के आरटीओ में जाकर बना सकते हैं। इसके लिए आरटीओ में जाकर आवेदन करना पड़ता है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं।

निष्कर्ष

जैसा आप सभी को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस हर एक वाहन चालकों के लिए कितना अनिवार्य है। फिर चाहे वाहन चालक वाहन व्यक्तिगत रूप से वाहन चलाए या कमर्शियल रूप से लाइसेंस रखना जरूरी है।

यदि आपने अभी-अभी वाहन लिया है और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें। इस लेख के जरिए आपको पता चल गया होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत है।

हमें उम्मीद है कि आज का यह लेख आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। इस लेख से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव आपके मन में हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बता सकते हैं।

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Rahul Singh Tanwar
Rahul Singh Tanwar
राहुल सिंह तंवर पिछले 7 वर्ष से भी अधिक समय से कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। इनको SEO और ब्लॉगिंग का अच्छा अनुभव है। इन्होने एंटरटेनमेंट, जीवनी, शिक्षा, टुटोरिअल, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन अर्निंग, ट्रेवलिंग, निबंध, करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान जैसे विविध विषयों पर कई बेहतरीन लेख लिखे हैं। इनके लेख बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

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