Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उतरप्रदेश के द्वारा शुरू की गई योजना है।
इस योजना में राज्य के किसान और जो लोग कमजोर वर्ग में आते है, उनको राज्य सरकार द्वारा वितीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
![Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2020](https://thesimplehelp.com/wp-content/uploads/2020/07/Mukhyamantri-Kisan-And-Sarvhit-Bima-Yojana-2020.jpg)
इस योजना में दुर्घटना की स्थिति में राज्य के सभी किसानों को 2.5 लाख रूपये तक बीमे का लाभ दिया जायेगा। इसकी मदद से अस्पताल में अपना इलाज फ्री में करवा पाएंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी प्रपत्र 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा करने होंगे।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की पूरी जानकारी के लिए इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
राज्य | उतरप्रदेश |
योजना का उद्देश्य | सामाजिक और वितीय सुरक्षा |
किसने शुरू की | माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
कौन लाभ ले सकेगा | राज्य के कमजोर वर्ग के लोग और किसान |
योजना की वेबसाइट | https://balrampur.nic.in/ |
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है?
उतर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 56 निजी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज को सम्मिलित किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत योजना के लाभार्थी को स्थाई या अस्थाई विकलांगता और दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा 5 लाख तक का बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
सरकार द्वारा इस योजना के लिए बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य का हर किसान और कमजोर वर्ग का व्यक्ति उठा सकता है, जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इस मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के इस Insurance Care Card से लाभार्थी अस्पताल में 2.5 लाख रूपये तक का इलाज फ्री में करवा आएगा।
इस योजना का लाभ उतरप्रदेश का हर किसान और कमजोर वर्ग का व्यक्ति ले सकता है। इसके लिए पहले आवेदन करना होता है। बिना आवेदन के आप इस योजना का लाभ नहीं पाएंगे।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ उतरप्रदेश के कुछ अस्पतालों में ही मिल सकेगा। इस योजना में आवेदक की पारिवारिक आय (वार्षिक) 75 हजार और इससे कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में किसानों, गरीब वर्ग के लोग, भूमिहीन लोग और छोटे विक्रेताओं को लाभ मिलेगा और इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक (BPL Card) किसानों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते ही है कि सरकार हमेशा ही हमारे और किसानों के हित में कई प्रकार की योजनाएं लाती रहती है। लेकिन यह योजना गरीब वर्ग और किसानों के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाली है।
कई किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं और जब किसी दुर्घटना में घायल हो जाने पर वे अपना इलाज करवाने में समर्थ नहीं होते हैं।
किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उतरप्रदेश सरकार ने Uttar Pradesh Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana शुरू की।
इस योजना के अंतर्गत किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए दुर्घटना में घायल का मुफ्त इलाज करवाने के साथ-साथ किसी जंगली जानवर के घायल करने, सांप काट जाने पर या फिर किसी अन्य शारीरिक क्षति में सरकार द्वारा आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा की भी मदद की जाएगी।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार है, जो कि किसान और गरीब वर्ग के लोगों को मिलेंगे:
- दुर्घटना जैसे मामले में ढाई लाख रूपये का मुफ्त इलाज का लाभ।
- इस योजना का लाभ उतरप्रदेश के सभी किसान और गरीब वर्ग के लोग ले पायेंगे।
- लाभार्थी की अचानक मृत्यु या फिर विकलांगता जैसे मामले में पांच लाख रूपये तक का बीमा लाभ।
- इस योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी के साथ दुर्घटना प्रदेश के बाहर भी होती है तो भी उसे पूर्ण लाभ प्रदान किया जाता है।
- अगर किसान का कोई बेटा नहीं है एवं पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी बेटी (शादी हो चुकी हो तो भी) को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत सांप काटने अथवा किसी जंगली जानवर द्वारा किसी प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाती है।
- किसी दुर्घटना में अंग भंग की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत 1 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।
- BPL परिवारों के सदस्यों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है।
- आंधी-तूफान और भूस्खलन में मरने या दिव्यांग होने वाले किसान के बालिग (18 से 70 वर्ष) आश्रित को भी इसका लाभ मिलेगा।
- यह सुविधा लाभार्थी को कैशलेस चिकित्सा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं।
मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के लिए पात्रता
आपको बता दें कि कौन इस योजना का पात्र है और कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकता:
- लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष तक होनी अनिवार्य है।
- राज्य का निवासी होना जरूरी है।
- पारिवारिक वार्षिक आय 75 हजार या इससे कम होनी जरूरी है।
मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के लिए के लिए आवश्क दस्तावेज
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- वारिस प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार वितरण प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- विकलांग सर्टिफिकेट (स्थिति में हो तो)
- बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी
- पत्र खसरा खतौनी
- FIR की कॉपी
- परिवार के मुखिया की आयु का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना के लिए पात्र है और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा तभी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप यहां पर क्लिक करके जा सकते हैं <balrampur.nic.in>
- आपके सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज खुलेगा।
![Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana](https://thesimplehelp.com/wp-content/uploads/2020/07/Mukhyamantri-Sarvhit-Kisan-Bima-Yojana.jpg)
- Home Page पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, जो PDF Format में होगा। उस क्लेम फॉर्म को डाउनलोड कर लें।
- इस फॉर्म को आपको सावधानी पूर्वक भरना है।
- इस फॉर्म को भरने के बाद आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को शामिल करके योजना से जुड़े विभाग में जमा करवाना है।
उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप 1520, 180030701520 टोल फ्री नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं।
FAQ
इस योजना को योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उतरप्रदेश के द्वारा शुरू किया गया।
इस योजना में राज्य के किसानों और जो लोग कमजोर वर्ग में आते है, उनको राज्य सरकार द्वारा वितीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
उतरप्रदेश के किसान और गरीब वर्ग के लोग जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 75 हजार है या इससे कम है।
इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप 1520, 180030701520 टोल फ्री नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष
हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पोस्ट पसंद आएगी। आप योजना को आगे शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग इस योजना का लाभ ले सके।
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