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ड्राइविंग लाइसेंस वैधता समाप्त होने के बाद क्या करें?

Driving Licence Vaidhta Samapt Hone Par Kya Kare: 1988 में पारित मोटर एंड व्हीकल एक्ट के तहत भारत में हर एक वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी की जाती है। इस एक्ट के तहत सड़कों पर वाहन चलाने के लिए हर एक वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गुनाह माना जाता है। जिससे वाहन चालक को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और उसे जेल भी हो सकती है।

इसीलिए वाहन लेने के बाद नागरिकों का सबसे प्रथम कर्तव्य है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें। लाइसेंस बन जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू भी कराना पड़ता है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता निश्चित समय के लिए ही रहती है। शुरुआत में ड्राइविंग सीखने के लिए आरटीओ 6 महीने की वैधता वाली लर्निंग लाइसेंस जारी करती है। ऐसे में लर्निंग लाइसेंस के समाप्ति तिथि से पहले परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है।

Driving Licence Vaidhta Samapt Hone Par Kya Kare
Image: Driving Licence Vaidhta Samapt Hone Par Kya Kare

यदि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है तो यह लाइसेंस लगभग 20 सालों तक के लिए वैलिड रहती है उसके बाद दोबारा इसे रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन आरटीओ ऑफिस जाकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना या फिर उसे रिन्यू कराना काफी झंझट का काम लगता है। क्योंकि आरटीओ ऑफिस में काफी ज्यादा भीड़ रहती है, जिसके कारण लंबी लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता है, दो-तीन दिन तक चक्कर लगाना पड़ता है।

लेकिन अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप ऑनलाइन घर बैठे ही लर्नर लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू भी करा सकते हैं। आगे इस लेख में हमने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई है।

ड्राइविंग लाइसेंस वैधता समाप्त होने के बाद क्या करें? | Driving Licence Vaidhta Samapt Hone Par Kya Kare

आवश्यक दस्तावेज

आप चाहे लर्निंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू कर आ रहे हैं कुछ निश्चित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। बिना इन दस्तावेजों की आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रिन्यू करा सकते हैं ना ही नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर हमने आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया है:

  • वाहन चालक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • यदि वाहन चालक की उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो फार्म 1A भरकर डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना होगा।
  • पासपोर्ट साइज की फोटो

अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया

जैसा आप जानते हैं कि कोई भी वाहन चालक जब सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है तो आरटीओ अस्थाई लाइसेंस जारी करती है, जो 6 महीने के लिए वैली रहता है। इसे लर्नर लाइसेंस बोलते हैं। इस लाइसेंस के 1 महीने के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना चाहिए। यहां पर हमने इसके आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई है:

  • सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाकर परिवहन सर्च करें।
  • इसके बाद आप भारतीय परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर पहुंच जाएंगे।
  • वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचते ही आपको अपने राज्य के नाम को सिलेक्ट करना होगा।
  • अब आपको इस स्क्रीन पर अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प देखने को मिलेगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना है।
  • आगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग स्टेज लिखे होंगे, आपको यहां कुछ नहीं करना बस नीचे दिए गए कंटिन्यू के बटन को क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे, जहां आपको लर्निंग लाइसेंस का नंबर और आपका जन्म तिथि दर्ज करना होगा। ध्यान रहे यहां पर वही जन्म तिथि को दर्ज करना है, जो आपने लर्नर लाइसेंस के आवेदन के समय किया था।
  • अब अगले पेज पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन का फॉर्म देखने को मिलेगा।
  • अब यहां पर आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भरना होगा और उसके बाद आवश्यक सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • जब आप दस्तावेज अपलोड कर ले तब आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।
  • अगले पेज पर आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना है, जहां पर आपको लर्निंग लाइसेंस का नंबर और जन्मतिथि दुबारा भरना होगा और कैप्चा कोड भी डालना पड़ेगा और फिर सबमिट करना होगा।
  • उसके बाद आपको Proceed to book का विकल्प देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपको उपलब्ध दिन और समय देखने को मिलेगा। आप जिस दिन ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए उपलब्ध हो, उस दिन का चयन कर सकते हैं।
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहां पर दर्ज करना है और फिर सबमिट करना है।
  • आगे आपसे एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आप Click here to calculate fee पर क्लिक करें।
  • इस तरह फीस का भुगतान करने के बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की प्रक्रिया

जब आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो लगभग 20 सालों के बाद इस लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। क्योंकि 20 साल के बाद इस लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाती है।

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आप भारतीय परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा, जहां पर परिवहन सर्च करना होगा। यह सर्च करते ही आप भारतीय परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।

  • होम पेज पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने राज्य के नाम का चयन करना होगा।
  • उसके बाद अगले पेज पर आपको लाइसेंस रिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहां पर आप चाहे तो फॉर्म ऑनलाइन भी फील ल कर सकते हैं और आप चाहे तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जिसमें आप फॉर्म को फिल करने के बाद इसे दोबारा स्कैन करके सबमिट कर सकते हैं।
  • इस आवेदन फॉर्म में आपकी काफी निजी जानकारी भी पूछी जाती है, उन सभी जानकारी को सही से भरना है। जब फॉर्म भरना हो जाए तो आवश्यक सभी दस्तावेज जैसे की पहचान पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आपके हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज की फोटो इत्यादि को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा करनी होगी और उसके रिसिप्ट को डाउनलोड करना होगा।
  • इस तरह उपरोक्त प्रक्रिया को फॉलो करके आप बहुत आसानी से घर बैठे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं।

यह भी पढ़े: ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया)

लाइसेंस नवीनीकरण करना क्यों जरूरी है?

जैसा आप जानते हैं कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित समय के लिए वैलिडिटी रहती है। इस तिथि के समाप्त होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू कराना होता है।

ऐसे में यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू नहीं कराता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और फिर उस लाइसेंस धारक को दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुरुआत से आवेदन करना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो गए ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर रहा है तो वाहन चलाते समय यदि उसकी दुर्घटना हो जाती है और उसने बीमा कराया होगा तो वह बीमा के लिए क्लेम भी नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त सड़कों पर एक्सपायर हो गए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ यदि वह पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही उसे जेल भी हो सकती है। इसीलिए वैलीड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और वैलिडिटी खत्म हो जाने के बाद रिन्यू कराना भी जरूरी है।

FAQ

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने का कितना शुल्क लगता है?

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने का शुल्क ₹200 है। दिए गए समय के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पर ₹1000 की पेनाल्टी भी लगती है।

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कितने दिनों में करा लेना चाहिए?

भारतीय परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की सुविधा होने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन यदि लाइसेंस धारक ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि के 5 वर्षों के भीतर भी नहीं रिन्यू कराता है तो पुराना लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और फिर नए लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।

क्या ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त तिथि के 1 वर्ष बाद रिन्यू करा सकते हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद उसकी समाप्ति तिथि से 60 दिन पहले ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा लेना चाहिए। लेकिन यदि लाइसेंस धारक व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्ति तिथि आने पर देश से बाहर हो तो वह 1 साल के बाद भी रिन्यू करा सकता है।

क्या ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं?

हां ऑनलाइन भी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। भारत के परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन लाइसेंस को रिन्यू करने की सुविधा दी गई है।

ड्राइविंग टेस्ट के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ के निर्देश के अनुसार होता है। ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए उम्मीदवार को ट्रैफिक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए साथ ही ड्राइविंग करने का कौशल होनी चाहिए।

निष्कर्ष

आज के लेख में हमने आपको ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू कैसे कराएं उसकी प्रक्रिया ऑनलाइन स्टेप स्टेप बताई। इसके साथ ही यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और उसकी वैधता समाप्त होने वाली है तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लिए कैसे आवेदन करें इसकी भी जानकारी हमने आज के इस लेख में आपको दी।

हमें उम्मीद है कि आज का यह लेख आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। यदि यह लेख आपको पसंद आया हो तो इसे अपनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि के जरिए अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इस लेख से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।

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Rahul Singh Tanwar
Rahul Singh Tanwar
राहुल सिंह तंवर पिछले 7 वर्ष से भी अधिक समय से कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। इनको SEO और ब्लॉगिंग का अच्छा अनुभव है। इन्होने एंटरटेनमेंट, जीवनी, शिक्षा, टुटोरिअल, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन अर्निंग, ट्रेवलिंग, निबंध, करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान जैसे विविध विषयों पर कई बेहतरीन लेख लिखे हैं। इनके लेख बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।