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लाइट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया)

Light Driving Licence Kaise Banaye: अगर आपके पास कोई वाहन है या आपको वाहन चलाना आता है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भली-भांति जानते ही होंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भली-भांति नहीं जानते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़िए।

इस आर्टिकल से आप समझ पाएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनाना चाहिए क्योंकि अगर आप सड़क पर वाहन लेकर जाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अति आवश्यक है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपको वाहन चलाना आता है जिन लोगों को वाहन चलाना नहीं आता है वह लोग भी सड़क पर वाहन लेकर चले जाते हैं जिसकी वजह से हादसे हो जाते हैं।

सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि जिन लोगों को वाहन चलाना आता है और वे लोग सड़क पर वाहन लेकर जाते हैं, तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस इस बात का प्रमाण है कि उसे वाहन चलाना आता है। किस तरह का वाहन चलाना आता है? इसके आधार पर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

आमतौर पर सभी लोगों के पास सामान्य अथवा हल्का ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिन्हें आम भाषा में हम लाइट ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत दुपहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, चार पहिया वाहन चला सकते हैं। जबकि इससे बड़े और भारी वाहनों के लिए अलग से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है।

Light Driving Licence Kaise Banaye
Image : Light Driving Licence Kaise Banaye

इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी के साथ विस्तार से बताएंगे कि लाइट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? क्योंकि अगर आपको वाहन चलाना आता है और आप सड़क पर वाहन लेकर जाते हैं तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए पुलिस द्वारा आपके ऊपर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाता है एवं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसीलिए जिन लोगों के पास वाहन है और वह लोग वाहन चलाते हैं, तो उन्हें समय रहते सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना चाहिए। अगर आप केवल मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, तो आपको दो पहिया वाहन का लाइसेंस बना लेना चाहिए।

अगर आपके पास चार पहिया वाहन है या आप चार पहिया वाहन चलाना जानते हैं तो आप चार पहिया वाहन ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवाएं। आमतौर पर बहुत सारे लोगों के पास वाहन नहीं होते हैं लेकिन वे वाहन चलाने की नौकरी करते हैं तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है।

आमतौर पर लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के तहत आप चार पहिया ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो उससे मोटरसाइकिल, कार, जीप, ऑटो रिक्शा इत्यादि वाहन आसानी से चला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि लाइट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं?

लाइट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया) | Light Driving Licence Kaise Banaye

लाइट ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है?

हल्के वाहनों को चलाने के लिए उपलब्ध कराएं जाने वाले लाइसेंस को “लाइट ड्राइविंग लाइसेंस” कहते हैं। लाइट ड्राइविंग लाइसेंस को लिखित में LMV नाम से जाना जाता है। इस लाइसेंस के तहत सफेद नंबर प्लेट जिसके ऊपर काले अक्षरों से वाहन नंबर लिखा हुआ होता है, उन सभी वाहनों को चला सकते हैं।

लेकिन इस लाइसेंस से पहले आपको एक और लाइसेंस बनाना होता है जिसे लर्नर लाइसेंस कहते हैं। इस लाइसेंस को तब बनाते हैं जब आप वाहन सीख रहे होते हैं। इस लर्निंग लाइसेंस को बनाने के बाद वाहन को सीखे और उसके बाद पक्का लाइसेंस बना लें।

लर्नर लाइसेंस बनाने के बाद आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से वाहन चलाना सीख सकते हैं और सड़क पर भी धीमी गति से वाहन चला सकते हैं। इस दौरान आपके वाहन पर लाल पट्टी से लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है लर्निंग। यानी सीख रहे हैं या सिखाने वाली गाड़ी है।

जब आप लर्निंग लाइसेंस के तहत गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद 30 दिनों के बाद से परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस आवेदन करने के बाद आपको जब आरटीओ ऑफिस ले जाएगा, तो वहां पर भी आपको वाहन चलाकर बताना होगा। तभी आपको लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा।

लाइट ड्राइविंग लाइसेंस योग्यता एवं दस्तावेज

  • आवेदन कर्ता कम से कम 10 वीं शिक्षा प्राप्त होना चाहिए।
  • लाइट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने वाला मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • आधार कार्ड या निर्वाचन आयोग पहचान पत्र होना चाहिए।
  • लाइट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • 10वीं अथवा 12वीं कक्षा की अंक तालिका की फोटो कॉपी होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की दो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।

लाइट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं?

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा। लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस और संबंधित जरूरी दस्तावेजों के साथ परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। परमानेंट लाइसेंस भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लेकिन उसे बनाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। जब आप परमानेंट अथवा लाइट लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस अपॉइंटमेंट के लिए 1 तारीख दी जाती है। उस तारीख को आरटीओ ऑफिस पहुंचे।

आप दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन जिस भी तरह का लाइसेंस बनाना चाहते हैं। उस तरह का वाहन चलाकर आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों को बताना होगा। जब आप आरटीओ ऑफिस ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएंगे, तब आपको वहां पर संबंधित दस्तावेज और लर्निंग लाइसेंस के साथ आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों को उनके सामने मैदान में वाहन चलाकर बताना होगा, जिसके बाद वे यह स्पष्ट कर देंगे कि आपको वहां चलाना आता है। जिसके बाद आरटीओ ऑफिस के कमरे में आपका फोटो खींची जाएगा और आपका हस्ताक्षर लिया जाएगा।

जब आप आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों को वाहन चला कर बताएंगे, तब अधिकारियों द्वारा कहे अनुसार आपको वाहन चलाकर बताना होगा। अगर आप अधिकारियों के कहे अनुसार सही तरीके से वाहन चलाकर बताते हैं और सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपका लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके 15 से 40 दिनों के भीतर आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है।

आप चाहे तो आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं या आपके निवास पत्र के अनुसार आपके डाकघर में भेज दिया जाता है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं।

लाइट ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करें?

जब आरटीओ अधिकारियों द्वारा आपके ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उससे कुछ ही दिनों बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल कर सामान्य इस्तेमाल के लिए काम में ले सकते हैं। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी सभी जानकारी सही है और आपका लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है।

लाइटर ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां पर आपको आरटीओ द्वारा मिले आवेदन क्रमांक अथवा अपनी पहचान एवं मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्टर और ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक करना होगा। अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है तो यहां पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस बता दिया जाएगा।

परिवहन विभाग के वेब पोर्टल पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं और यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहां पर आपको डाउनलोड का विकल्प दिखाई देता है, जिसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी मित्र अथवा सीएससी सेंटर से डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

इसके अलावा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को डिजी लॉकर एप्लीकेशन में सबमिट करने के बाद प्रत्येक जगह पर स्वीकार आ जाता है। यह भारत सरकार की तरफ से मान्य किया गया है।

निष्कर्ष

लाइट ड्राइविंग लाइसेंस हल्के वाहनों को चलाने के लिए बनाया जाता है जिसके अंतर्गत दुपहिया वाहन तीन पहिया वाहन और चार पहिया वाहन चलाया जाते हैं। सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनाया जाता है जिसके 1 महीने बाद से आप लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इस लाइसेंस को बनाने की पूरी प्रक्रिया इस आर्टिकल में बता दी गई है जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ कर पता कर सकते हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपका इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे।

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Ripal
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