Driving Licence Renewal Fees Kitni Hai: ड्राइविंग लाइसेंस कितना जरूरी है हर एक वाहन चालकों को अच्छे से मालूम है। इसीलिए वह ड्राइविंग लाइसेंस को अपने पास रखते हैं और वैसे भी लाइसेंस ड्राइविंग करते वक्त अपने पास रखना अनिवार्य है। वरना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है, गाड़ी भी जप्त हो सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे चेक करें, इनसे संबंधित यदि आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे प्रीवियस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने इनके बारे में बताया है। आज के इस लेख में हम ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की कितनी फीस है और ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में जानेंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता समझते हुए लोग ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा लेते हैं। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होता, उसकी कुछ समय के लिए ही वैलिडिटी रहती है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद उस ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है वरना वैलिडिटी खत्म हो गई ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है।
हालांकि बहुत से वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखते हैं लेकिन बहुत से लोगों को वैलिडिटी पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए अपनी ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी जरूर ध्यान में रखें और वैलिडिटी खत्म होने के बाद उसको रिन्यू भी जरूर करवाएं। तो चलिए लेख में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करवा सकते हैं और इसकी कितनी फीस है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस कितनी है? | Driving Licence Renewal Fees Kitni Hai
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना क्यों जरूरी है?
ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित समय के लिए ही जारी किया जाता है। उस निश्चित समय को वैलिडिटी कहते हैं और इतने ही समय तक के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैद रहता है। एक बार वैलिडिटी खत्म हो जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए एक वैलिडिटी खत्म होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के आखिरी के 30 दिन के अंदर रिन्यू करा लेना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश 30 दिन के अंदर भी आप रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो 1 साल का और समय आपके पास रहता है।
लेकिन यदि आप 1 साल के अंदर भी अपने ड्राइवर लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो फिर ऐसे में आपको दोबारा नई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा, जिसमें आप को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा बल्कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यदि आप दोबारा इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते हैं तो समय रहते हुए अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू जरूर करवाएं।
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करते वक्त भी आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है और जब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसको रिन्यू करवाने के लिए भी आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा रेन्यू करवाते वक्त कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी जानकारी यहां नीचे लिखी गई है:
- दो पासपोर्ट साइज का फोटो
- एप्लीकेशन फॉर्म
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- आवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल में से कोई भी एक)
- आयु प्रमाण पत्र (10वीं क्लास की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी एक)
- एक्सपायर हो गए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की जेरोक्स कॉपी
ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करवाने की प्रक्रिया
ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करवाने के लिए परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के अतिरिक्त अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यहां पर आप नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
- ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाएं और वहां पर परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (parivahan.gov.in) को सर्च करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर सबसे पहले आपको अपने राज्य के नाम का चयन करना होगा।
- राज्य का नाम चयन करने के बाद अब आपको रिन्यूवल विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा। वहां पर आप से मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
- उसके बाद यहां पर आपको जितने भी दस्तावेज है वह, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो और आपके हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करना है।
- उसके बाद अब आपको फीस जमा करनी होगी।
- फिस जमा होने के बाद आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।
इस तरह आपका ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन रिन्यू प्रक्रिया
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की प्रक्रिया आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन रिन्यू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां पर आपको अपडेट के लिए फॉर्म लेना होगा। हालांकि आप ड्राइविंग लाइसेंस के अपडेट के लिए फॉर्म परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
- जब फॉर्म प्राप्त हो जाए तो उसमें आप से संबंधित बहुत सारी जानकारी पूछी गई होगी। उन जानकारी को सही सही से भरना है।
- फॉर्म भर लेने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने की जितनी भी आवश्यक दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को आपको फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब फॉर्म और दस्तावेजों को एक साथ आरटीओ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा।
- वहां पर आप के फॉर्म और जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की फीस
ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना हो दोनों की फिस अलग-अलग राज्यों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। क्योंकि नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना हो तो दोनो प्रक्रिया हर एक राज्य के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा होता है।
यही कारण है कि इस सेवा के लिए ली जाने वाली चार्जेस में थोड़ा बहुत अंतर होता है। हालांकि औसतन फिसल लगभग समान होता है। वैसे साल 2018 से पहले ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की फीस बहुत ही कम थी, वह मात्र ₹50 थी लेकिन साल 2018 के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फीस और रिन्यू करवाने की फीस में भी बढ़ोतरी हुई है।
अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की फीस ₹200 कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस को बार-बार रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ज्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी लगभग 20 सालों तक होती है।
FAQ
वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की फीस ₹200 है। हालांकि साल 2018 से पहले ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की फीस मात्र ₹50 थी।
ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की प्रक्रिया आरटीओ में होती है।
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और उपरोक्त लेख में बताए गए प्रक्रिया को फॉलो करके ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के कई प्रकार है और अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी भी अलग-अलग होती है। उस वैलिडिटी के खत्म होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है। वैसे ज्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस में वैलिडिटी लगभग 20 सालों तक की होती है।
वैसे तो ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने का नियंत्रण 30 दिनों तक का होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश 30 दिनों के अंदर भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करा पाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के तारीख से 1 साल तक का समय होता है।
निष्कर्ष
एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हर एक वाहन चालको का फर्ज है कि वह सरकार के द्वारा जारी की गई हर एक नियमों का अच्छे से पालन करें। भारत में वाहन चलाने के लिए हर एक वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होने की अनिवार्यता बनाई गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिसमें ड्राइविंग करने की कौशल हो।
ड्राइविंग लाइसेंस एक बार बन जाता है तो उसकी एक वैलिडिटी होती है। उस निश्चित समय के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा रिन्यू करवाना होता है। यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो रिन्यू कराना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वैलिडिटी खत्म हो गई ड्राइविंग लाइसेंस का कोई मतलब नहीं होता है।
आज के इस लेख में हमने आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की प्रक्रिया बताई है, जिससे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं और इसी के साथ हमने आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की कितनी फीस लगेगी, उसके बारे में भी बताया।
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