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उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया)

Uttar Pradesh Driving Licence Kaise Banaye: उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस बनाना काफी आसान है। उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएंगे? इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से प्रदान करेंगे, जिसके बाद आप जान पाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है।

तब आप खुद ही आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएंगे तथा यह भी जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने आवश्यक हैं एवं उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है?जिस आधार पर आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना काफी आसान हो जाएगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा राज्य के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे वाहन चलाना आता है। किस तरह का वाहन चलाना आता है? इस आधार पर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

Uttar Pradesh Driving Licence Kaise Banaye
Image: Uttar Pradesh Driving Licence Kaise Banaye

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में मुख्य चार पांच प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी चार पांच प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस देखने के लिए मिल जाते हैं। आमतौर पर लोग दुपहिया वाहन या चार पहिया वाहन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं।

आप उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाने पर आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर संपूर्ण भारत की तरह उत्तर प्रदेश में भी जुर्माना और सजा का प्रावधान है।

ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में वाहन हैं या आपको वाहन चलाना आता है। तब आप अवश्य ही समय रहते अपना उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बना लें जिससे आप कानूनी रूप से सड़कों पर आसानी से वाहन चला सकेंगे, तो आइए पूरी जानकारी विस्तार से प्राप्त करते हैं।

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया) | Uttar Pradesh Driving Licence Kaise Banaye

ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश क्या है?

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अधिक 75 जिले हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से निवासी अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं।

वर्तमान समय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो चुकी है। इसके अलावा लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन नहीं बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराए जाते हैं।

अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो पहले आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा जिसके बाद ही आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लोग वाहन चलाना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं।

इस बात को प्रमाणित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। इस लाइसेंस के उपलब्ध होने के 30 दिनों के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

ड्राइविंग लाइसेंस संपूर्ण भारत तथा दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी मुख्य तौर पर चार पांच प्रकार के बनाए जा रहे हैं, जिनमें बिना गियर वाले मोटर वाहन, गियर वाले मोटर, वाहन 50 सीसी से कम इंजन की क्षमता वाले मोटर वाहन, चार पहिए वाहन तथा भारी वजन वाले वाहन इत्यादि के लिए अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार लाइसेंस उपलब्ध कराए जाते हैं। आमतौर पर लोग दुपहिया ड्राइविंग लाइसेंस तथा चार पहिया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं।

जो लोग रिक्शा चलाते हैं या ऐसे वाहन चलाते हैं जिससे व्यापार किया जा रहा है तो उनको अलग से वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है जो इस बात का प्रमाण है। कि यह नियमित रूप से व्यापार की दृष्टि से वाहन चला रहे हैं।

जबकि बस ट्रक ट्रेलर नंबर जैसे भारी वाहन को चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। यह लाइसेंस 1 वर्ष पुराने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस उपयोगकर्ता को ही मिलता है क्योंकि मोटे और भारी वाहन सावधानीपूर्वक चलाना जरूरी होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश के लिए पात्रता

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जिम्मा परिवहन विभाग का होता है। लेकिन कौन-कौन व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है।?इसकी योग्यता मोटर वाहन अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या उनके पास कोई ज्ञान नहीं है तो वे लोग इस तरह से वाहन चलाएंगे उनका वाहन चलाना किसी खतरे से कम नहीं है।

इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उत्तर प्रदेश हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई है।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • आवेदक को यातायात के सभी नियमों का भली-भांति ज्ञान होना चाहिए।
  • आवेदक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • आवेदक को वाहन चलाना आना चाहिए।
  • आवेदक के पास लड़ना लाइसेंस होना चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश के लिए दस्तावेज

उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा बनाए जा रहे और जालिम लाइसेंस के लिए कुछ दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। उन दस्तावेजों के आधार पर ही आप उत्तर प्रदेश राज्य के वितरण ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं।

अगर आपके पास निर्धारित किए गए दस्तावेज नहीं है। तब आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते क्योंकि यह आपके योग्यता को सिद्ध करता है। आपकी पहचान करता है। आपके निवास पत्ते को प्रमाणित करता है तथा आपकी शिक्षा प्रमाणित करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दस्तावेज निम्नलिखित हैं।

  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • आवेदन फॉर्म नंबर 4
  • वोटर कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • शिक्षण अंक तालिका

ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश आवेदन

वर्तमान समय में आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरटीओ ऑफिस जाकर प्रशिक्षण देकर आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इसके अलावा वर्षों से चले आ रहे ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के आधार पर भी आप अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाना काफी आसान है। संपूर्ण भारत की तरह उत्तर प्रदेश में भी आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इसके लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई है तथा कुछ दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं जो हमने आर्टिकल में ऊपर बता दिए हैं।

उनके आधार पर आप अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस से या ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश बना सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस हम आपको नीचे बता रहे हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन

  • उत्तर प्रदेश ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचे।
  • अब सबसे पहले होम पेज पर ईमेल आईडी अथवा मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाएं।
  • अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के विकल्प पर क्लिक करके इसका चयन करें।
  • अब आपके सामने नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का आवेदन फॉर्म खुलकर दिखाई देगा।
  • नया ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आवेदन फार्म को अच्छी तरह से भरें।
  • आवेदन फार्म में अपना नाम, पिता अथवा पति का नाम, अपना निवास पता, शिक्षा, पहचान संख्या इत्यादि पूछी गई सभी महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी दर्ज करें।
  • आधार फार्म के साथ ही निर्धारित संबंधित जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • अब आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर भुगतान पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • यहां पर आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फीस का भुगतान करना होगा।
  • भुगतान करने के बाद आपका आवेदन सफल हो जाएगा।
  • अब आप उस तारीख तथा समय का चयन करें, जब आप आरटीओ ऑफिस पहुंच सकते हैं।
  • होम स्क्रीन पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लें।
  • निर्धारित तारीख को आरटीओ ऑफिस पहुंचे एवं एप्लीकेशन नंबर दिखाएं।
  • अब अधिकारियों के सामने वाहन चलाकर अपना प्रशिक्षण दें।
  • प्रशिक्षण तथा सभी दस्तावेज एवं जानकारी सही होने पर आपका आवेदन स्वीकार कर दिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस पहुंचे।
  • अब आरटीओ ऑफिस से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का आवेदन फार्म प्राप्त करें।
  • आवेदन फार्म को अच्छी तरह से सही जानकारी के अनुसार भरें।
  • आवेदन फार्म में अपना नाम, पिता अथवा पति का नाम, मोबाइल नंबर, पहचान संख्या, शिक्षा, निवास, पता इत्यादि भरना होता है।
  • आवेदन फार्म को पढ़ने के बाद उसके साथ संबंधित दस्तावेजों को अटैच कर दें।
  • अब आरटीओ कार्यालय में आवेदन फार्म जमा करने वाले अधिकारी के पास अपना आवेदन फॉर्म जमा करवा दें।
  • अब आपको वाहन चला कर दिखाना होगा अधिकारियों के सामने वाहन चला कर दिखाएं।
  • अगर अपने अधिकारियों के कहे अनुसार वाहन चलाया हैं एवं आपका सभी दस्तावेज और जानकारी सही है? तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
  • आवेदन स्वीकार होने के 30 दिनो के अंतराल में परिवहन विभाग द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।
  • ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश बनाने के बाद डाकघर अथवा आरटीओ ऑफिस के जरिए मिलता है।

निष्कर्ष

ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश बनाना काफी आसान है। वर्तमान समय में ऑनलाइन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। इसीलिए अब आप घर बैठे ही उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेज और पात्रता के अनुसार आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करके बना सकते हैं।

अधिक जानकारी इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया)( Uttar Pradesh Driving Licence Kaise Banaye) विस्तार पूर्वक बताई गई है। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपका इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे।

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