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बिहार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया)

Bihar Driving Licence Kaise Banaye: बिहार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनायें? इस बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से इस आर्टिकल में जानने के लिए मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने राज्य बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं।

बता दें कि पूरे भारत की तरह बिहार में भी सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। आप जिस तरह का वाहन चला रहे हैं उस कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना आवश्यक है। तभी आप गाड़ी चला सकते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पहले गाड़ी चलानी सीखनी होगी। तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि जिसे उपलब्ध कराया जाता है, उसे गाड़ी चलानी आती है या नहीं।

Bihar Driving Licence Kaise Banaye
Image: Bihar Driving Licence Kaise Banaye

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ले लोग भी सड़कों पर गाड़ी लेकर उतर जाते हैं जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। ऐसी स्थिति में कहीं बाहर भयंकर हादसे हो जाते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। इसी को मध्य नजर रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया गया है।

अगर आप अभी आ रहा राज्य के निवासी हैं तो आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको गाड़ी चलानी सीखनी होगी आप दो पहिया वाहन चलाना जानते हैं तो टू व्हीलर लाइसेंस बनवा सकते हैं। आप चार पहिया वाहन चलाना जानते हैं तो फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।

बता दें कि आज से कुछ वर्षों पहले पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन थी। लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया भी लगभग काफी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आपको केवल ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए तथा अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए ही आरटीओ ऑफिस जाना होगा तो आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया क्या है।

बिहार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (योग्यता, दस्तावेज और प्रक्रिया) | Bihar Driving Licence Kaise Banaye

बिहार ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?

ड्राइविंग लाइसेंस संपूर्ण भारत में भारतीय परिवहन विभाग द्वारा बनाया जाता है, जो आपको सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए काम आता है। प्रत्येक राज्यों के कोर्ट के अनुरूप तथा प्रत्येक व्यक्ति के निवास पते के आधार पर व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है।

इसीलिए अगर आप बिहार ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो यह काफी आसान प्रक्रिया है जिसके लिए पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और फिर अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस तारीख तारीख को जाकर अपने संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सत्यापन करवाएंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा यातायात अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है और अगर आप सड़कों पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पड़ जाते हैं, तो आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना होगा।

आपके वाहन के कागजात और आपका वाहन भी जप्त किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कार्यवाही करने और सजा का प्रावधान भी है। इसीलिए अगर आप वाहन चलाना जानते हैं या आपके पास वाहन है तो आप वाहन से के पार अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवाएं।

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

संपूर्ण भारत की तरह बिहार राज्य में भी विभिन्न प्रकार के वाहन है जिसमें बिना गियर वाले मोटरसाइकिल से लेकर भारी भरकम ट्रेलर ट्रक जैसे वाहन शामिल है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाहन की कैटेगरी के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है।

बिना गियर वाले ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाते हैं। जबकि गियर वाले तथा चार पहिया वाहन बनाने का अलग प्रोसेस है। इसके अलावा भारी भरकम वाहन चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है। इसका एक अलग प्रोसेस होता है। बिहार ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार निम्नलिखित है।

  • बिना गियर वाले मोटर वाहन
  • गियर वाले मोटर साइकिल
  • तीन पहिया व चार पहिया वाहन
  • बस ट्रक ट्रेलर इत्यादि भारी वाहन

बिहार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता

ड्राइविंग लाइसेंस बिहार राज्य के अंतर्गत बनाने के लिए आपको बिहार परिवहन विभाग का पोर्टल इस्तेमाल करना होगा लेकिन यहां पर लाइसेंस बनाने से पहले आपको मोटर वाहन अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई योग्यता से गुजरना होगा। मोटर वाहन अधिनियम द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए निर्धारित की गई पात्रता निम्नलिखित है। आवेदक बिहार का नागरिक होना चाहिए।

  • आवेदन कर्ता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा।
  • लर्नर लाइसेंस बनाने के 30 दिनों बाद परमानेंट लाइसेंस बनवा सकता है।
  • कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कम से कम 20 वर्ष आयु होनी चाहिए।
  • आवेदक को सभी यातायात नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

बिहार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दस्तावेज

अगर आप बिहार राज्य के निवासी है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिसमें पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड राशन कार्ड वोटर कार्ड पासपोर्ट इत्यादि किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए फॉर्म नंबर 4 की भी आवश्यकता होगी। बिहार ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन दस्तावेज इस प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • वोटर कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • स्कूल मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • फोर्म नंबर 4

बिहार ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन

बिहार राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो चुकी है यानी कि अब आप ऑनलाइन तरीके से भी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप वाहन चलाना सीख चुके हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाता है।‌

लर्नर लाइसेंस बनाने के 30 दिनों के बाद आप परमानेंट बिहार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है।

  • सर्वप्रथम बिहार राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • वेबसाइट पर नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • अब अपनी सभी महत्वपूर्ण लगा जरूरी जानकारी को सही तरह से भरें।
  • फार्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • अब आपको आरटीओ ऑफिस ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए तारीख़ तथा समय निर्धारित करने का विकल्प दिखाई देगा।
  • दिन आप आरटीओ जा सकते हैं उस दिन और समय को चुनकर सबमिट कर दें।
  • अब आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद सबमिट कर दें।
  • अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा।
  • निर्धारित तारीख को आरटीओ ऑफिस पहुंचकर उस एप्लीकेशन नंबर को दिखाएं।
  • यहां पर आप का प्रशिक्षण लिया जाएगा।
  • अगर आपने सही प्रशिक्षण दिया है तो 30 दिनों के भीतर भीतर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।

बिहार ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ़लाइन आवेदन

बिहार राज्य में ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने की प्रक्रिया उपलब्ध है जो वर्षों से चली आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के प्रत्येक जिले में आरटीओ ऑफिस बना हुआ है, जहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है।

  • सबसे पहले बिहार में अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस पहुंचे।
  • आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फार्म प्राप्त करें।
  • ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी को सही ढंग से भरें।
  • आवेदन फार्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच कर दें।
  • अब उस आवेदन फार्म को आरटीओ ऑफिस में आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी को सौंप दें।
  • यहा पर आपको आवेदन शुल्क देना होगा।
  • अब आपको यहां पर वाहन चला कर दिखाना होगा।
  • प्रशिक्षण सही होने पर आपका आवेदन स्वीकार कर दिया जाएगा।
  • परिवहन विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना कर तैयार कर दिया जाएगा।
  • ड्राइविंग लाइसेंस को आप आरटीओ ऑफिस या अपने डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

बिहार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? (Bihar Driving Licence Kaise Banaye) इसकी पूरी प्रक्रिया इस आर्टिकल में हमने आपको विस्तार से बताई है, जिसमें ऑनलाइन बिहार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं तथा ऑफलाइन बिहार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं? बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? बिहार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योग्यता क्या है? इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस आर्टिकल में आप विस्तार से जान सकते हैं।

हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए जरूर ही उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपका इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे।

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