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ATM से निकले है कटे-फटे नोट तो घबराए नहीं, ऐसे करवा सकते हैं एक्सचेंज, बैंक भी नहीं कर सकता मना

ATM जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम के कारण अब कहीं भी पैसे निकालना बहुत ही आसान हो चुका है। अब लोगों को बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

दिन हो या रात जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप तुरंत एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत बार होता है कि एटीएम से हमें कम पैसे या फिर फटे पुराने नोट मिल जाते हैं।ऐसे में बहुत से लोग घबरा जाते हैं।

आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एटीएम से फटे पुराने नोट निकले तो उसको किस तरीके से आप एक्सचेंज करा सकते हैं।

एटीएम से कटे फटे नोट निकलने पर क्या करें?

अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और कटा फटा नोट मिलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) के तहत एटीएम से निकलने वाले कटे फटे नोट को बदलने की जिम्मेदारी बैंक की होती है।

कोई भी बैंक कटे-फटे नोट को एक्सचेंज करने की मनाही नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उस पर ₹10000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।

एटीएम से निकले फटे नोट को बैंक से कैसे एक्सचेंज करें?

अगर आप किसी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं तो आपको अपने नजदीकी उस बैंक के ब्रांच में जाना है, जिस बैंक का एटीएम है। बैंक में जाने के बाद आपको एटीएम स्लिप के साथ फटे पुराने नोट देने हैं और लेनदेन से जुड़ी जानकारी देनी है।

अगर एटीएम से आपको स्लिप नहीं मिलता है तो आप अपने मोबाइल पर आए एसएमएस की डिटेल भी बैंक में दिखा सकते हैं, जिसके बाद बहुत ही आसानी से आपके कटे फटे नोट को अच्छे नोटों के साथ एक्सचेंज कर दिया जाएगा।

कितने नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं?

एटीएम से निकला हुआ फटा पुराना नोट किसी भी बैंक में एक्सचेंज करने के लिए उसकी लिमिट तय होती है। आप एक बार में बहुत ज्यादा फटे पुराने नोट एक्सचेंज नहीं करवा सकते हैं।

आरबीआई के शर्तों के अनुसार किसी भी बैंक ब्रांच में या आरबीआई के कार्यालय में जाकर अगर आप फटे पुराने नोट एक्सचेंज करवाते हैं तो एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट आप एक्सचेंज नहीं करवा पाएंगे। इसके अतिरिक्त नोट की अधिकतम वैल्यू ₹5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एटीएम से कटे फटे नोट को एक्सचेंज करने की शर्त

अगर आपको एटीएम से कटे फटे नोट मिलते हैं तो बैंक मैं उस नोट को एक्सचेंज करने की कुछ कंडीशन भी चेक की जाती है। अगर नोट जानबूझकर फाड़ा गया है या नोट पूरी तरीके से जल चुका है या बहुत ज्यादा ही टुकड़ों में बंटा हुआ है तो ऐसे में बैंक आपको नोट एक्सचेंज करके नहीं देगा।

ऐसे नोटों को आप आरबीआई के इस्यू ऑफिस में जमा कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Rahul Singh Tanwar
Rahul Singh Tanwar
राहुल सिंह तंवर पिछले 7 वर्ष से भी अधिक समय से कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। इनको SEO और ब्लॉगिंग का अच्छा अनुभव है। इन्होने एंटरटेनमेंट, जीवनी, शिक्षा, टुटोरिअल, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन अर्निंग, ट्रेवलिंग, निबंध, करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान जैसे विविध विषयों पर कई बेहतरीन लेख लिखे हैं। इनके लेख बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

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