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ट्रेन में सफर के दौरान चोरी हो गया है सामान तो रेलवे देगा मुआवजा! जाने क्या है रेलवे के नियम

ट्रेन में सफ़र के करते समय चोरी या गुम हो गया है आपका सामान तो करें यह काम रेलवे भी करेगा आपकी मदद, मिलेगा मुआवजा!, अभी जाने नियम

ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का सबसे सस्ता और सुगम साधन होता है। हर दिन लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने के कारण अक्सर लगेज या सामान के चोरी होने की घटना देखी या सुनी जाती है।

train travel safety tips in hindi
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वैसे तो सफर के दौरान यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा खुद रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन, अगर सामान ट्रेन या स्टेशन से चोरी हो जाए तो ऐसे में आपको क्या कदम उठाना चाहिए? किस तरीके से शिकायत करना चाहिए? क्या रेलवे आपको चोरी हुए सामान का मुआवजा देगा? इत्यादि संबंधित सारी जानकारी हम आज के इस लेख में विस्तार पूर्वक जानेंगे।

सामान चोरी होने पर सबसे पहले क्या करें?

ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो ऐसे में आपका सबसे पहला काम है शिकायत दर्ज करना। अगर उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है, आपका सामान नहीं मिलता है तो उस स्थिति में रेलवे आपके खोए हुए सामान के लिए मुआवजा देता है।

रेलवे के नियम के अनुसार रेलवे की यात्रा के दौरान यात्रियों का जो भी सामान चोरी होता है भारतीय रेलवे उन लापता सामान की कीमत की गणना करता है और उसके बाद यात्रियों को उसके बदले में मुआवजा देता है।

इस मुआवजा को पाने के लिए यात्रियों को कुछ विशेष प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है और उस विशेष प्रक्रिया के बारे में हमने आगे बताया है।

सामान की चोरी पर क्या है नियम?

भारतीय रेलवे की ऑफिसियल वेबसाइट के अनुसार अगर ट्रेन के बीच सफर में सामान की चोरी होती है तो ट्रेन के गार्ड या फिर ट्रेन कंडक्टर कोच या जीआरपी एस्कॉर्ट से यात्री संपर्क कर सकता है।

संपर्क करने के बाद में यात्री को सबसे पहले प्राथमिक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में यात्री को अपनी सारी जानकारी और सामान की जानकारी और उसकी कीमत दर्ज करनी होती है। उसके बाद उस फॉर्म को आवश्यक कार्यवाही के लिए थाने भेज दिया जाता है।

सामान गुम होने या नुकसान होने पर नियम

अगर आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं और अपने सामान का रेलवे के लगेज के लिए बुक करते हैं, उसकी फीस भरते हैं तो ऐसे में अगर आपका सामान खो जाता है या कुछ भी नुकसान होता है तो रेलवे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है।

ऐसी स्थिति में रेलवे आपके सामान की पूरी कीमत मुआवजे के तौर पर भुगतान करता है। लेकिन अगर आप अपने सामान की बुकिंग नहीं करते हैं तो ऐसे में रेलवे ₹100 प्रति किलो के हिसाब से आपके खोए हुए सामान या नुकसान हुए सामान का भुगतान करता है।

​ट्रेन में कौन-कौन से सामान को ले जाने पर है पाबंदी?

ट्रेन में सफर के दौरान आप किसी भी तरह का सामान ले जा सकते हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यात्रियों की होती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे सामान है, जिसको ले जाने पर रेलवे ने फिलहाल पाबंदी लगाई है। जिसमें गैस सिलेंडर, केमिकल, तेजाब, पटाखे या फिर ऐसी कोई चीज जिससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है।

Rahul Singh Tanwar
Rahul Singh Tanwar
राहुल सिंह तंवर पिछले 7 वर्ष से भी अधिक समय से कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। इनको SEO और ब्लॉगिंग का अच्छा अनुभव है। इन्होने एंटरटेनमेंट, जीवनी, शिक्षा, टुटोरिअल, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन अर्निंग, ट्रेवलिंग, निबंध, करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान जैसे विविध विषयों पर कई बेहतरीन लेख लिखे हैं। इनके लेख बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं।

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