अभी जान लें आरबीआई की नई गाइडलाइन नही तो हो सकती है आप भी कार्यवाही, बैंक लॉकर में नहीं रख सकते यह चीजें, साथ ही जाने बैंक लॉकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
लोगों के पास कई कीमती और जरूरी चीजें होती है जैसे कि उनके घर के कागजात, ज्वेलरी या फिर और कोई दूसरा सामान। जिसके लिए वे घर से ज्यादा बैंक को सुरक्षित जगह मानते हैं। इसीलिए बहुत सारे बैंकों में लॉकर की सुविधा मुहैया कराई जाती है, जहां पर आपकी जरूरत की चीजें सुरक्षित रखी जाती है।
इस तरह के लॉकर को इस्तेमाल करने के लिए बैंक सालाना कुछ चार्ज भी वसूलती है। वैसे हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि बैंक के लॉकर में आप हर चीज नहीं रख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक लॉकर में सामान को रखने संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है, जिसके बारे में आज के इस लेख में हम जानेंगे।
बैंक लॉकर में किन-किन चीजों को रख सकते हैं?
आरबीआई के अनुसार बैंक लॉकर का इस्तेमाल केवल वेलिड कामों के लिए ही होना चाहिए। इसमें सभी वेलिड और लिगल चीजे जैसे कि ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट जैसी कीमती चीजों को ही रख सकते हैं।
आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार हर एक लॉकर धारकों को रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट करना होगा। यहां तक कि पहले से ही मौजूद लॉकर धारकों को भी एग्रीमेंट करना होगा और इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक तय की गई है।
बैंक लॉकर में किन चीजों को नहीं रख सकते?
बैंक लॉकर में केवल सुरक्षित और लीगल चीजों को ही रख सकते हैं। किसी भी बैंक लॉकर में सबसे पहले करंसी या कैश रखने की मनाई होती है। इसके अलावा हथियार, ड्रग्स या विस्फोटक जैसी चीजों को भी नहीं रख सकते हैं। कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ या कोई अवैध चीज भी बैंक लॉकर में रखना प्रतिबंधित है।
इसके अलावा बैंक लॉकर में कोई भी सड़ने वाली चीज या ऐसी चीज जिससे ग्राहकों को खतरा हो, उन तमाम पदार्थ को बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई लॉकरधारक ऐसी कोई भी इलीगल चीज लॉकर में रखता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बैंक लेकर को कौन खोल सकता है?
बैंक लॉकर को खोलने के लिए दो चाबी होती है पहली चाबी बैंक के मैनेजर के पास होता है और दूसरी चाबी लॉकरधारक के पास होती है। रोचक बात यह है कि जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेगी तब तक बैंक लॉकर नहीं खुलता है। इस तरह मैनेजर कभी भी ग्राहक के अनुपस्थिति में या फिर बिना उसके कहे बैंक लॉकर नहीं खोल सकता।
ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि यदि बैंक लॉकर की चाबी खो जाए तो क्या होगा? अगर किसी लॉकर धारक से चाबी खो जाती है तो ऐसे में उसे सबसे पहले FIR दर्ज करवानी होगी, जिसके बाद बैंक उसके लिए नई डुप्लीकेट चाबी जारी करेगा।
लेकिन उसमें आगे चलकर कुछ गड़बड़ी होने का भी खतरा रहता है। हो सकता है डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला व्यक्ति इसका फायदा उठा ले।
इसके अलावा दूसरा विकल्प बैंक लॉकर को तोड़ना भी होता है, जिसमें लॉकर तोड़कर सारा सामान निकाल लिया जाता है और फिर ग्राहक के लिए नया लॉकर जारी किया जाता है, जिसमें समान को शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि इसमें लॉकर तोड़ने और उसके मरम्मत का खर्चा ग्राहक को झेलना पड़ता है।